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मप्र का सियासी संकट: न्यायालय का कल शाम पांच बजे तक सदन में शक्ति परीक्षण का आदेश
नई दिल्ली, 19 मार्च (एजेंसी)। बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष एन पी प्रजापति को निर्देश देते हुए कहा कि सदन का विशेष सत्र बुलाकर शुक्रवार को शक्ति परीक्षण कराया जाये जिसकी पूरी प्रक्रिया शाम पांच बजे तक पूरी हो जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने सदन में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के शक्ति परीक्षण की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग कराने और संभव हो तो इसका सीधा प्रसारण करने का भी निर्देश दिया है ।
पीठ ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक के पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया कि अगर कांग्रेस के 16 बागी विधायक विधानसभा में शक्ति परीक्षण की कार्यवाही में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करें तो उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाये। पीठ ने यह भी आदेश दिया कि सदन की कार्यवाही के लिए सिर्फ शक्ति परीक्षण ही विषय होगा और इसमें किसी के लिये भी कोई बाधा नहीं डाली जायेगी।
शीर्ष अदालत ने राज्य विधानसभा के सचिव को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि वहां किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या नहीं हो।
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