Proceedings against Jaya Patel under FEMA Section 37A
- अमेरिका और ब्रिटेन में अवैध संपत्ति का आरोप
- फेमा की धारा 37ए के तहत जया पटेल पर कार्यवाही
- लन्दन में एक फ्लैट जिसकी कीमत 15,25,000 ब्रिटिश पाउंड आंकी जा रही है
नई दिल्ली, 12 अप्रैल (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी ने बताया कि विदेश में कथित रूप से अघोषित संपत्ति रखने के मामले में उन्होंने मुंबई की एक महिला के खिलाफ विदेशी विनिमय उल्लंघन मामले में कार्यवाही करते हुए दो प्रमुख संपत्ति जब्त की है । सूत्रों के अनुसार जब्त की गयी संपत्ति की कीमत तक़रीबन 32 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है है। जिस महिला पर कार्यवाही की गयी है वो दिवंगत परमानंद तुलसीदास पटेल की बेटी जया पटेल है, जिनके खिलाफ विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी कि FEMA की धारा 37ए के तहत कार्यवाही करते हुए एक आदेश जारी किया गया ।
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अमेरिका और ब्रिटेन में अवैध संपत्ति का आरोप
एजेंसी ने कहा कि मुंबई में पेड्डार रोड स्थित 32.38 करोड़ रुपये की दो अचल संपत्तियों को विदेशों में अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने के लिए भारत में संपत्ति के बराबर मूल्य के तौर पर जब्त किया गया है।एजेंसी ने कहा कि फेमा की जांच में पता चला कि मुंबई की जया पटेल के पास अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में अवैध रूप से जुटायी संपत्ति है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि जया पटेल और उनके सहयोगी के आवासीय और कार्यालय परिसर पर छापेमारी की गई जिसके परिणामस्वरूप अघोषित विदेशी संपत्तियां अवैध रूप से हासिल करने के बारे में दस्तावेज जब्त किये गए। इसमें कहा गया कि जया पटेल ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स स्थित एक कंपनी, आइवरी इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज लिमिटेड से जुड़ी हैं।
Enforcement Directorate (ED) has ordered seizure under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA), properties worth Rs. 32.38 crores & filed complaint against Jaya Patel for illegally acquiring properties abroad: Enforcement Directorate
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लन्दन में एक फ्लैट जिसकी कीमत 15,25,000 ब्रिटिश पाउंड आंकी जा रही है
निदेशालय ने कहा कि वह चेल्सिया इम्बैंकमेंट, लंदन में एक फ्लैट की मालिक है, जिसकी कीमत 15,25,000 ब्रिटिश पाउंड और एक अन्य संपत्ति सेंट्रल पार्क, न्यूयॉर्क में है जिसकी कीमत 25,60,000 अमेरिकी डालर है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि दोनों संपत्तियां आइवरी इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज लिमिटेड के माध्यम से अर्जित की गई और जांच में पता चला कि कंपनी ने ऋण प्राप्त करने के लिए अचल संपत्ति गिरवी रखी और जया पटेल ने बंधक ऋण आवेदनपत्र में सह-उधारकर्ता के रूप में हस्ताक्षर किए।उसने कहा कि पटेल ये संपत्तियां हासिल करने के धन स्रोत समझाने में विफल रही और इन विदेशी संपत्तियों को हासिल करने के लिए धनराशि को फेमा की धाराओं का उल्लंघन करके अवैध रूप से हस्तांतरित किया गया। ईडी ने कहा कि संपत्तियां हासिल करने के लिए भारत के बाहर धन के अवैध हस्तांतरण से संबंधित जांच जारी है।



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