Pakistan accuses India of serious allegations about Jammu and Kashmir

Pakistan accuses India of serious allegations about Jammu and Kashmir

  • नए अधिवास नियम  के अनुसार 15 साल तक रहने वाला कोई भी व्यक्ति या यहाँ से 10वी या 12वी करने वाला या सात साल तक यहाँ पढाई करने वाला मूल निवासी होगा

  • पाकिस्तान ने इसे चौथी जिनेवा संधि समेत अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया

इस्लामाबाद, 03 अप्रैल (एजेंसी)। पाकिस्तान ने भारत पर  आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने जम्मू-कश्मीर की जनसांख्यिकीय संरचना को गैर कानूनी रूप से बदलने का प्रयास किया है । पाकिस्तान ने नए अधिवास नियम को सीधा सीधा अंतरराष्ट्रीय कानून उल्लंघन बताया है । खबरों के अनुसार भारत सरकार ने नए अधिवास नियमों को जारी किया जिसके अनुसार उनको भी मूल निवासी का दर्जा मिलेगा जो केंद्र शासित प्रदेश में 15 साल से रह रहे है।
Domicile law for UT & :
Domicile is the one who has lived in UT for 15 years OR has studied for a period of 7 years and appeared in class 10th/12th examination in an educational institution located in the UT of J&K.
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विदेश कार्यालय ने बताया कि यह गैर कश्मीरियों को इस क्षेत्र में बसाने के लिए भारत का एक और गैर कानूनी कदम है। यह चौथी जिनेवा संधि समेत अंतरराष्ट्रीय कानूनों का साफ उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस भारतीय कदम का तत्काल संज्ञान लेने का आग्रह किया और भारत को इस क्षेत्र में जनसांख्यिकीय बदलाव से रोकने की मांग की।

सूत्रों के अनुसार नये कानून के अनुसार  जम्मू-कश्मीर में 15 साल तक रहने वाला या सात साल तक पढ़ाई करने वाले और किसी शैक्षणिक संस्थान में दसवीं एवं बारहवीं कक्षाओं की परीक्षा देने वाला कोई भी व्यक्ति मूल निवासी है। इससे पहले भी पाकिस्तान पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के फैसले को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को घेरने का असफल प्रयास कर चुका है।

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