Pakistan accuses India of serious allegations about Jammu and Kashmir
नए अधिवास नियम के अनुसार 15 साल तक रहने वाला कोई भी व्यक्ति या यहाँ से 10वी या 12वी करने वाला या सात साल तक यहाँ पढाई करने वाला मूल निवासी होगा
पाकिस्तान ने इसे चौथी जिनेवा संधि समेत अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया
इस्लामाबाद, 03 अप्रैल (एजेंसी)। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने जम्मू-कश्मीर की जनसांख्यिकीय संरचना को गैर कानूनी रूप से बदलने का प्रयास किया है । पाकिस्तान ने नए अधिवास नियम को सीधा सीधा अंतरराष्ट्रीय कानून उल्लंघन बताया है । खबरों के अनुसार भारत सरकार ने नए अधिवास नियमों को जारी किया जिसके अनुसार उनको भी मूल निवासी का दर्जा मिलेगा जो केंद्र शासित प्रदेश में 15 साल से रह रहे है।
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विदेश कार्यालय ने बताया कि यह गैर कश्मीरियों को इस क्षेत्र में बसाने के लिए भारत का एक और गैर कानूनी कदम है। यह चौथी जिनेवा संधि समेत अंतरराष्ट्रीय कानूनों का साफ उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस भारतीय कदम का तत्काल संज्ञान लेने का आग्रह किया और भारत को इस क्षेत्र में जनसांख्यिकीय बदलाव से रोकने की मांग की।
सूत्रों के अनुसार नये कानून के अनुसार जम्मू-कश्मीर में 15 साल तक रहने वाला या सात साल तक पढ़ाई करने वाले और किसी शैक्षणिक संस्थान में दसवीं एवं बारहवीं कक्षाओं की परीक्षा देने वाला कोई भी व्यक्ति मूल निवासी है। इससे पहले भी पाकिस्तान पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के फैसले को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को घेरने का असफल प्रयास कर चुका है।

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