Imprisonment for 6 months for going out without wearing a mask in Delhi
Coronavirus Delhi update : दिल्ली में बिना मास्क लगाये बाहर जाने पर 6 महीने तक की कैद
आईपीसी के सेक्शन-188 के तहत सज़ा का प्रवाधान
फेस मास्क के बिना बाहर जाने पर लागू लोग ये सेक्शन
दिल्ली में 3 प्लाई मास्क या कपड़े का मास्क पहनना अनिवार्य
नई दिल्ली, 11 अप्रैल (एजेंसी)। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का सज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अनुसार यदि कोई इन्सान बिना फेस मास्क लगाये घर से बाहर जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की करते हुए नियमों के उल्लंघन के चलते उस इन्सान पर छह महीने तक की सजा हो सकती है। ऐसा आईपीसी के सेक्शन-188 के तहत किया जाएगा ।
आखिर क्या है आईपीसी (IPC) के सेक्शन-188 में
इस सेक्शन के मुताबिक अगर किसी सरकारी आदेश या सरकारी अधिकारी के आदेश की अवहेलना की जाती है तो ऐसा करने वाले को एक महीने कैद या जुर्माना हो सकता है। अगर ऐसा करने यानी सरकारी आदेश की अवहेलना से किसी की जिंदगी खतरे में आती ही तो छह महीने तक कैद या एक हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है

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