Bungalow pastry shop in danger of sealing on health license violation

 Bungalow pastry shop in danger of sealing on health license violation


  • NDMC ने बृजेश अग्रवाल के नाम पर कारण बताओ नोटिस जारी किया
  • एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 339 के तहत नोटिस जारी किया गया
  • महामारी अधिनियम 1897 की धारा 188व 269 में पेस्ट्री शॉप के संचालक पर केस दर्ज
नई दिल्ली, 12 अप्रैल (एजेंसी)। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् यानी कि NDMC ने बंगाली मार्केट की बंगला पेस्ट्री शॉप को स्वास्थ्य लाइसेंस के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। खबरों के अनुसार दुकान नंबर 34 से 37 तक के हेल्थ लाइसेंस लेने वाले बृजेश अग्रवाल के नाम पर इस नोटिस को जारी किया गया है। नोटिस के अनुसार दुकान नंबर 34 से 37 में न केवल हेल्थ लाइसेंस का उल्लंघन किया गया, बल्कि दूसरे लोगों की जान को भी खतरे में डालने का काम किया है, जिसके चलते एनडीएमसी अधिनियम, 1994 की धारा 339 के तहत नोटिस जारी कर दिया गया है वहीँ अग्रवाल को दस दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है। यदि अग्रवाल नोटिस का जवाब नहीं देते है तो दुकान की सीलिंग  तक की नौबत आ सकती है ।  Bengali Market

महामारी अधिनियम 1897 की धारा 188व 269 में पेस्ट्री शॉप के संचालक पर केस दर्ज


साथ ही कहा है कि अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तो एनडीएमसी इसी तरह से अन्य पर भी कठोर कार्रवाई करेगी। बंगाली मार्केट में तीन लोगों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी और एनडीएमसी की टीम ने जांच के दौरान बंगला पेस्ट्री शॉप की छत पर 35 लोगों को खराब स्थिति में पाया था। यहां पर न केवल गंदगी थी, बल्कि बहुत छोटी जगह में रह रहे मजदूर शारीरिक दूरी के नियम का भी पालन नहीं कर रहे थे। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने महामारी अधिनियम 1897 की धारा 188व 269 में पेस्ट्री शॉप के संचालक बृजेश अग्रवाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। इतना ही नहीं जिलाधिकारी ने बंगाली मार्केट के साथ, बाबर लेन, टोडरमल लेन, स्कूल लेन को सील कर दिया है।

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